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29 Eylül 2018 Cumartesi

थाना पर यकीन नहीं था, इसलिए कोर्ट गया, पत्नी के साथ बदसलूकी की थी : राजेश

{content: लूटने, पीटने और धमकी मिलने के बाद थाना इसलिए नहीं गया कि मुझे टाटीसिलवे थाना पर भरोसा नहीं था। एसएसपी से जाकर मिला, कोई कार्रवाई नहीं की गई। 8 अगस्त 2016 को हुई घटना के बाद पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं किए जाने के कारण कोर्ट की शरण में गया। खुद को दवा व्यवसायी बताने वाले राजेश रंजन सिंह ने उक्त बातें कहते हुए कहा कि घटना के 10 दिनों बाद कोर्ट की शरण में गया। उन्होंने कहा कि कोर्ट के आदेश पर टाटीसिलवे थाना में रिटायर्ड फौजी राम अवध सिंह और उनके दो बेटे अनिल यादव और सुनील यादव के खिलाफ 7 हजार रुपए लूटने, 20 लाख रुपए रंगदारी मांगने और धमकी देने से संबंधित प्राथमिकी 6 जनवरी 2017 में दर्ज की गई। गुजरे डेढ़ साल में पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। अरगोड़ा थाना क्षेत्र में रहने वाले राजेश रंजन सिंह ने कहा कि उनकी 44 कट्ठा जमीन आरागेट टाटीसिलवे में रिटायर्ड फौजी के घर के पीछे है। फौजी परिवार की नजर उनकी जमीन पर गड़ गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी प|ी के साथ बदसलूकी की गई थी। उनपर कुत्ता छोड़ने की बात कही गई थी। उनका बेटा अनिल उन्हें हमेशा डराते-धमकाते रहता है। राजेश रंजन ने कहा कि फौजी के बड़े बेटे की हत्या में शामिल एक अभियुक्त अरुण मिश्रा को छोड़, वह किसी को नहीं जानते। इस कांड से कोई वास्ता नहीं।

गौरतलब है कि रिटायर्ड फौजी राम अवध सिंह ने राजेश रंजन सिंह के खिलाफ रांची प्रक्षेत्र के डीआईजी अमोल वेणुकांत होमकर, सीनियर एसपी अनीश गुप्ता और ग्रामीण एसपी अजीत पीटर डुंगडुंग को अलग-अलग आवेदन दिया है। आवेदन में कई गंभीर आरोप लगाते हुए फौजी ने कहा है कि राजेश रंजन सिंह ने उनके और उनके दो बेटे के खिलाफ 7 हजार रुपए लूटने, 20 लाख रुपए रंगदारी मांगने और धमकी देने का झूठा केस दायर किया है। उन्होंने पूरे मामले की उच्चस्तरीय जांच कर इंसाफ मांगा है। पुलिस ने फौजी के घर को कुर्क कर पूरे परिवार को सड़क पर लाने की बात कही है। इसी बात की शिकायत पुलिस के आला अधिकारियों से की गई है। उन्होंने कहा है कि वह कानून के पहरेदार रह चुके हैं। वर्ष 2013 में रंगदारी नहीं देने के कारण उनके बड़े बेटे की हत्या कर दी गई थी।

रिटायर्ड फौजी राम अवध सिंह ने राजेश रंजन सिंह के खिलाफ डीआईजी को दिया है आवेदन



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