{content: राज्य के अंदर माल परिवहन के लिए झारखंड में लागू ई-वे बिल में परमिट की सीमा 50 हजार से बढ़ाकर एक लाख कर दी गई है। सरकार ने शुक्रवार को इसकी अधिसूचना जारी कर दी। हालांकि कई उत्पादों पर यह लागू नहीं होगा। इनमें आयरन, मोटर पार्ट्स, सीमेंट आदि शामिल हैं।
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