{content: क्राइम रिपोर्टर | रांची
कोतवाली थाना क्षेत्र के शहीद चौक पर स्थित झारखंड राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड में बैंक भवन की साज-सज्जा, मरम्मति, नवीकरण और नेटवर्किंग कार्य के नाम पर लाखों रुपए की वित्तीय अनियमितता व गबन का मामला सामने आया है। इस संबंध में सहकारी बैंक के महाप्रबंधक सुशील कुमार ने बैंक के ही तत्कालीन मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी ब्रजेश्वर नाथ और तत्कालीन वरीय प्रबंधक सह लेखा पदाधिकारी गुमला राजेश कुमार तिवारी के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने के लिए लिखित शिकायत दी है। लिखित शिकायत के अनुसार इतनी बड़ी राशि का कार्य पीडब्ल्यूडी कोड का उल्लंघन करते हुए बिना निविदा के ही कराया गया। बताया गया है कि 49 लाख 77 हजार रुपए के कार्य के लिए 99 लाख 96 हजार रुपए का भुगतान कर वित्तीय अनियमितता एवं गबन किया गया। बैंक के शहीद चौक स्थित भवन के जीर्णोद्धार, मरम्मति, नवीकरण, नेटवर्किंग के नाम पर पहले 73 लाख 29 हजार रुपए का तीन प्राक्कलन तैयार किया गया। इसके बाद फिर 51 लाख 28 हजार रुपए का तीन प्राक्कलन तैयार किया गया। अभिकर्ता को 49 लाख 77 हजार रुपए के विरुद्ध 99 लाख 96 हजार रुपए का भुगतान किया गया।
उच्च स्तरीय जांच में हुआ खुलासा : सहकारी बैंक में हुई अनियमितताओं की उच्च स्तरीय जांच का निर्देश दिया गया था। इसके बाद कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग सचिव पूजा सिंघल द्वारा जारी पत्र के आलोक में निबंधक, सहयोग समितियां श्रावण साय की अध्यक्षता में चार सदस्यीय जांच दल गठन किया गया। जांच में यह बात सामने आई की भवन नवीकरण, साज-सज्जा व अन्य कार्य में भारी वित्तीय अनियमितता की गई। जांच में पाया गया कि एक ही योजना का छह प्राक्कलन तैयार किया गया। जो एक करोड़ तेईस लाख रुपए का था। जबकि कार्यपालक अभियंता को 25 लाख रुपए तक के ही प्राक्कलन को स्वीकृति देने का अधिकार है। विभागीय अभिकर्ता को 99 लाख 96 हजार का भुगतान किया गया।
बैठक के बाद कार्रवाई करने का मिला आदेश
लिखित शिकायत में बताया गया है कि निबंधक सहयोग समितियां झारखंड रांची द्वारा इस संबंध में नियमानुसार कार्रवाई करने का आदेश 18 दिसंबर 2018 को दिया गया। जिसके बाद झारखंड राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड रांची के निदेशक पर्षद की बैठक 24 दिसंबर 2018 को हुई। जिसमें इस मामले में विधिसम्मत कार्रवाई करने की स्वीकृति प्रदान की गई।
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