{content: रांची |झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है कि राज्य में फायर आर्म्स ब्यूरो बनाने के लिए क्या कार्रवाई हो रही है। इसका ब्लू प्रिंट क्या है, पांच नवंबर के पहले कोर्ट में जमा करें। सरकार बताए कि आपराधिक मामलों में पकड़े गए हथियारों को किस प्रकार रखा जा रहा है, इनका निस्तारण कैसे हो रहा है। सुनवाई के दौरान राज्य के गृह सचिव और डीजीपी कोर्ट में हाजिर थे। प्रार्थी के वकील नीलेश ने बताया कि आर्म्स एक्ट के एक आरोपी के मामले में यह बात सामने आई थी कि जब्त हथियारों का पुलिस गलत प्रयाेग करती है।
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