{content: रांची| झारखंड हाईकोर्ट ने कांटाटोली फ्लाईओवर निर्माण के दौरान हटाए जा रहे एक पेट्रोल पंप के संबंध में हिंदुस्तान पेट्रोलियम से पूछा है कि इस पंप के हटाए जाने के बाद कंपनी पेट्रोल पंप का कोई विकल्प प्रार्थी को दे सकती है या नहीं। जस्टिस राजेश शंकर की कोर्ट ने मामले की सुनवाई के बाद अगली सुनवाई के लिए 28 नवंबर की तिथि तय की है। याचिका में पंप के संचालक रोबर्ट प्रभात मिंज ने बताया है कि फ्लाईओवर निर्माण के लिए नगर निगम ने उसे जमीन खाली करने का नोटिस दिया है। यह गलत है।
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