रांची. राज्य में जनवितरण प्रणाली की दुकानों से सही लोगों को राशन मिल पा रहा है या नहीं, ओटीपी से राशन लेने वालो का सही मोबाइल नंबर है या नहीं इसकी समीक्षा के लिए मंत्री सरयू राय ने नौ जनवरी को विभागीय अफसरों की बैठक बुलाई है। उन्होंने सभी डीसी को निर्देश दिया है कि राज्य की सभी दुकानों से ओटीपी के माध्यम से राशन वितरण का भौतिक सत्यापन कराया जाए। यह भी निर्देश दिया है कि जो लाभुक ओटीपी से अथवा अपवाद पंजिकाओं से राशन ले रहे हैं, उनका भी भौतिक सत्यापन कराया जाए। पता कराया जाए कि वे अपने निवास के पते पर मौजूद हैं या नहीं।
कोई कार्डधारी राशन लेने से वंचित नहीं रहे
मंत्री ने कहा है कि ओटीपी या अपवाद पंजिका से राशन लेने का प्रावधान इसलिए किया गया है कि जिन लोगों का अंगूठा मशीन नहीं पकड़ पा रही है, उनको भी राशन मिले और कोई कार्डधारी राशन लेने से वंचित नहीं रहे। यदि कोई राशन दुकानदार इस प्रावधान का दुरुपयोग करता है तो उसे कड़ी सजा दी जाय।
लाइसेंस रद्द करने की कार्रवाई करें
उन्होंने विभागीय सचिव को यह निर्देश भी दिया है कि जो राशन डीलर ऑफलाइन राशन दे रहे हैं, वे एक सप्ताह के भीतर अपनी वितरण सूची को विभाग की वेबसाइट पर हर हालत में अपलोड करें। ऐसा नहीं करने वालों के लाइसेंस रद्द करने की कार्रवाई करें। इसके साथ ही वैसे लोग जो घर में अकेले है, बुजुर्ग हैं या बीमार हैं, राशन लेने दुकान पर नही आ सकते हैं तो उनके घर पर जा कर हर महीने राशन दिलाएं। कहा कि आधार का उपयोग कर हर माह दो जगह से राशन लेने वालों का कार्ड भौतिक सत्यापन के उपरांत रद्द करने का सिलसिला जारी रहेगा तथा अयोग्य राशनकार्डधारकों को दंडित करने की कार्रवाई की जाए।
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