{content: गांधी जयंती के मौके पर रांची के सार्वजनिक स्थलों को धूम्रपान मुक्त क्षेत्र घोषित नहीं किया जा सकेगा। तैयारी पूरी नहीं होने के कारण इसे टाल दिया गया है। अब 15 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस के मौके पर रांची जिले को धूम्रपान मुक्त क्षेत्र घोषित किया जाएगा। धूम्रपान मुक्त जिला का अर्थ सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने पर रोक लगाना है। लेकिन, रांची शहर के अंदर खुलेआम धूम्रपान होता है। स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, बस स्टैंड, ऑटो स्टैंड में धड़ल्ले से तंबाकू उत्पाद बेचे और प्रयोग किए जा रहे हैं।
डीएलअो ने जताई असमर्थता, अब नई तिथि 15 नवंबर
डीएलओ डॉ. अमर कुमार मिश्रा ने डीडीसी दिव्यांशु झा को पत्र लिखकर इस पर असमर्थता जताई है। जिसके बाद डीडीसी ने सभी बीडीओ से कंप्लाइंस रिपोर्ट मांगी है, जिसमें कोटपा एक्ट 2003 को लेकर की गई कार्रवाई का विवरण मांगा है। ज्ञात हो कि कानून के अनुपालन के लिए जिला से लेकर प्रखंड स्तर तक छापामार दस्ता गठित है। लेकिन टीम की लापरवाही के कारण छापामारी नहीं की जा रही है। कोटपा के राज्य नोडल पदाधिकारी डॉ. एलआर पाठक ने कहा कि अब राज्य स्थापना दिवस 15 नवंबर तक राज्य के सार्वजनिक क्षेत्रों को धूम्रपान मुक्त घोषित करने का लक्ष्य रखा गया है। ज्ञात हो कि जिला प्रशासन द्वारा दो अक्टूबर को बापू की 150वीं जयंती पर रांची जिले को धूम्रपान मुक्त करने की घोषणा की गई थी।
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