रांची.अधिक माइनिंग के लिए शाह ब्रदर्स के खिलाफ जारी की गई सरकार की डिमांड को झारखंड हाईकोर्ट ने सही माना है। कोर्ट ने कंपनी को एक सप्ताह में 40 करोड़ रुपए तथा शेष राशि किश्तों में भुगतान करने को कहा है। शाह ब्रदर्स की याचिका पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस डीएन पटेल की खंडपीठ ने सोमवार को यह निर्देश दिया।
कोर्ट ने कहा कि कंपनी द्वारा राशि जमा करने के 36 घंटे के भीतर सरकार परिवहन चालान जारी करेगी ताकि कंपनी खनिज का परिवहन कर सके। सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से बताया गया कि शाह ब्रदर्स की माइंस के अलावा अन्य खदानों को भी नोटिस जारी किया गया है। कंपनियां पैसे भी दे रही हैं। शाह ब्रदर्स को 250 करोड़ रु. जमा करने का नोटिस दिया गया था। राशि नहीं देने पर नियमानुसार तरीके से परिवहन चालान रोका गया।
कोर्ट ने सरकार का पक्ष सुनने के बाद कंपनी को राशि जमा करने का निर्देश दिया। कहा कि 7 दिनों में 40 करोड़। फिर एक माह में 40 करोड़ और शेष राशि प्रतिमाह 10-10 करोड़ रु. की किश्त में कंपनी जमा करे। शाह ब्रदर्स की खदानें पश्चिमी सिंहभूम में हैं। वहां, करमपदा में 233.89 हेक्टेयर क्षेत्र में सरकार ने खनन लीज का नवीकरण नहीं किया था।
इसके बाद कंपनी को इस खदान से निकाले गए खनिज के खिलाफ राशि जमा करने का निर्देश दिया था। शाह ब्रदर्स की ओर से हाईकोर्ट के एकलपीठ के आदेश को कोर्ट में चुनौती दी गई थी। कहा गया था कि सरकार एमएमडीआरप्रावधानों के विपरीत कंपनी से पैसे ले रही है। पैसे नहीं देने पर उसका परिवहन चालान रोक दिया गया है। परिवहन चालान जारी करने का निर्देश सरकार को दिया जाए।
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