रांची.आयकर विभाग ने 96 लाख रुपए बकाया इनकम टैक्स न चुकाने पर कोयला व्यवसायी शीतल प्रसाद की 49 डिसमिल जमीन शुक्रवार को कुर्क कर ली।धुर्वा के सीठियो में कुर्क की गई इस जमीन का खाता नंबर 124, प्लॉट नंबर 78 और सब प्लाॅट नंबर 78 है। अब वे इस जमीन को न तो बेच सकते हैं, और न ही किसी तरीके से इसे दूसरे को दे सकते हैं।
अपर बाजार सोनार पट्टी निवासी शीतल प्रसाद मां कोल सर्विस नामक प्रतिष्ठान के संचालक हैं। उन पर 96.08 लाख रु. का टैक्स बकाया था। विभाग ने कई बार उन्हें टैक्स जमा करने को कहा। आखिरकार शुक्रवार को प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त रत्नेश नंदन सहाय के नेतृत्व में वसूली की कार्रवाई शुरू की और उनकी जमीन कुर्क कर ली।
प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त ने कहा कि वर्षों से बकाया टैक्स का भुगतान न करने पर विभाग 100 से 300% तक जुर्माना लगा सकता है। ऐसे व्यक्ति को 1 से 7 साल तक की जेल भी हो सकती है। संपत्ति भी जब्त की जा सकती है। अधिकारियों ने कहा कि जिनका आयकर बकाया है, वे निर्धारित अवधि में भुगतान कर दें, वरना उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है।
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