{content: राज्य मंत्रिपरिषद ने मंगलवार को पलामू टाइगर रिजर्व एरिया में स्वैच्छिक विस्थापन नीति को मंजूरी दे दी। स्वेच्छा से विस्थापित होने वाले हर परिवार को 10 लाख रुपए और अन्य सुविधाएं दी जाएंगी। इसमें विस्थापितों को मिलने वाली 10 लाख रुपए के अतिरिक्त हर परिवार को डिस्टर्बेंस एलाउंस के रूप में 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। इसमें 10 डिसमिल जमीन और उस पर घर बनाने का खर्च शामिल होगा। अगर 10 डिसमिल जमीन दी जाती है, तो यह राशि 4.50 लाख रुपए हो जाएगी। सरकार बिजली, पानी और सड़क की सुविधा भी उपलब्ध कराएगी।
मालूम हो कि पलामू टाइगर रिजर्व का कुल एरिया 1129.93 वर्ग किमी है। इस एरिया में आठ गांव भी हैं- कुजरुम, लाटू, रमनदाग, हेनार, गुटुवा, विजयपुर, गोपखाड़ और पेंडरा। इन गांवों में कुल 1000 परिवार रहते हैं।
बीसी वन-टू के अपात्र लोगों की जांच के लिए कमेटी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में एसटी-एससी की तर्ज पर बीसी वन एवं टू के अपात्र लोगों के प्रमाण पत्र की जांच के लिए छानबीन कमेटी का गठन किया जायेगा। कार्मिक विभाग के प्रस्ताव पर कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दी। कल्याण विभाग के सचिव छानबीन कमेटी के अध्यक्ष, झारखंड राज्य पिछड़ी जाति आयोग के अध्यक्ष और पिछड़ी जाति का कोई विशेषज्ञ इसका सदस्य होगा।
पूर्व में हुए विधानसभा और लोकसभा चुनाव के बकाया भुगतान के लिए क्रमश: 1.96 एवं 1.30 करोड़ रु. मंत्रिमंडल निर्वाचन को उपलब्ध कराने की मंजूरी।
झारखंड प्रौद्योगिकी विवि संशोधन विधेयक 2018 को मंजूरी दी गई। विवि में होनेवाली नियुक्तियां जेपीएससी के अधिकार क्षेत्र में आएंगी।
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