रांची.तेज आवाज में लाउडस्पीकर बजने से अदालती कार्रवाई में आई बाधा के कारण झारखंड हाईकोर्ट द्वारा लिए गए स्वत: संज्ञान मामले में शुक्रवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान रांची डीसी, एसएसपी, ट्रैफिक एसपी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव, डोरंडा थाना क्षेत्र के डीएसपी, डोरंडा थाना के थाना इंचार्ज और अन्य अधिकारी कोर्ट में हाजिर हुए। कोर्ट के द्वारा पूछे गए प्रश्नों का संतोषजनक उत्तर नहीं देने पर कोर्ट ने उन्हें फटकार लगाते हुए हर आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया, जिससे कि अदालती कार्यवाही में बाधा उत्पन्न ना हो।
कोर्ट ने मुख्य टिप्पणी करते हुए कहा कि विभाग सोए नहीं विभाग जागे और काम करे। गौरतलब हो कि कुछ दिन पूर्व हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही थी, तभी कोर्ट के पास स्थित रोड से जुलूस गुजर रहा था। जुलूस में तेज साउंड से लाउडस्पीकर बज रहे थे, जिससे कोर्ट की कार्यवाही में परेशानी हुई। इसके बाद कोर्ट ने मामले में स्वत: संज्ञान लेते हुए अधिकारियों को तलब किया था। जस्टिस एसएन पाठक की कोर्ट ने रांची जिला प्रशासन के अधिकारियों से तेज आवाज के कारण अदालती कार्यवाही में बाधा को रोकने से संबंधी प्रश्न पूछा। अधिकारियों के द्वारा संतोषजनक उत्तर नहीं दिए जाने पर कोर्ट ने कई निर्देश दिए।
कोर्ट ने कहा कि न्यायालय परिसर के चारों ओर 500 मीटर में तेज आवाज ना हो। इसके लिए हर कदम उठाएं, जिससे अदालती कार्य में बाधा उत्पन्न ना हो। उन्होंने कहा कि अदालत परिसर के चारों ओर डिस्पले बोर्ड लगाएं। होल्डिंग्स लगाएं। बोर्ड लगाएं, जिससे लोग जागरूक हो और वो परिसर के अगल-बगल तेज आवाज ना करें। साथ ही कोर्ट ने सभी पदाधिकारी को आपस में बैठक कर किस तरह से परिसर के चारों ओर तेज आवाज को रोका जाए, जिससे कि अदालती कार्यवाही में कोई बाधा उत्पन्न ना हो, इस पर निर्णय लेने को कहा है। इसका अनुपालन कर 3 सप्ताह में कोर्ट को शपथ पत्र के माध्यम से अवगत कराने का आदेश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 3 सप्ताह बाद होगी। मामले की सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता अजीत कुमार और उनके साथ रांची जिला प्रशासन द्वारा हाईकोर्ट के आदेश के आलोक में पहुंचे रांची डीसी और अन्य अधिकारी कोर्ट में 10.30 बजे हाजिर हुए। कोर्ट के द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दिया। कोर्ट ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव से भी पूछताछ की।
अफसरों को हाजिर होकर जवाब देने का आदेश दिया
28 फरवरी को अदालत में कार्यवाही चल रही थी। उसी समय हाईकोर्ट परिसर के बगल वाली सड़कों पर जुलूस निकला था, जिसमें तेज लाउडस्पीकर बज रहा था। इससे अदालत की कार्यवाही में कठिनाई आई, जिसके कारण कोर्ट ने मामले पर स्वत: संज्ञान लेते हुए महाधिवक्ता को बुलाया। कोर्ट के आदेश पर महाधिवक्ता कोर्ट में तत्काल पहुंचे। उनके साथ अधिकारी भी कोर्ट में हाजिर हुए। कोर्ट ने अधिकारी को मामले में शुक्रवार को हाजिर होकर जवाब देने का आदेश दिया है। उसी आदेश के आलोक में शुक्रवार को रांची के डीसी, एसएसपी, ट्रैफिक एसपी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव, डोरंडा थाना क्षेत्र के डीएसपी, डोरंडा थाना के थाना इंचार्ज एवं अन्य अधिकारी कोर्ट में हाजिर हुए थे।
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