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5 Nisan 2019 Cuma

आर्म्स एक्ट और उग्रवादी गतिविधि में शामिल तीन अभियुक्तों को सात-सात साल का सश्रम कारवास

{content: प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अभय कुमार सिन्हा की अदालत ने आर्म्स एक्ट के तहत तीन अभियुक्तों को 7-7 साल की सश्रम, एवं10 हज़ार जुर्माना की सजा सुनाई है। सजा पाने वालो में किशन कंडुलना उर्फ बंगाली, सागेन तोपनो एवं रोबिन तोपनो शामिल है। इन लोगों के खिलाफ रनिया थाना मे आर्म्स एक्ट एवं 17 सीएलए के तहत मामला दर्ज था। प

्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अभय कुमार सिन्हा की अदालत ने स्पीडी ट्रायल के तहत मामला की सुनवाई करते हुए तीनों अभियुक्तों को सजा सुनाएं। प्रभारी लोक अभियोजक सुशील कुमार जायसवाल ने सरकार की ओर से दलीलें पेश की। मामले का अनुसंधान पुअनि लाल बहादुर सिंह ने किया था। मामले में 8 गवाहों की गवाही भी दर्ज की गई। गौरतलब है कि उग्रवादी घटना को अंजाम देने के लिए किशन कंडुलना उर्फ बंगाली, मागेन टोप्पो एवं रोबिन टोप्पो 11 अक्टूबर 2016 को बनावीरा जंगल में उपस्थित थे।

पुलिस ने उन्हें पिस्तौल, कट्टा, बंदूक तथा गोलियों के साथ गिरफ्तार किया था। आर्म्स एक्ट की धारा 25 1 (ए)26( 2) के अंतर्गत तीनों अभियुक्तों को सात-सात साल की सश्रम कारावास एवं दस हजार रुपए जुर्माना, जुर्माना नहीं देने पर 3 माह की अतिरिक्त सजा का प्रावधान किया है।



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