Bu Blogda Ara

5 Nisan 2019 Cuma

यात्रा व्यय से लेकर उस रैली से जुड़े सभी खर्च अभ्यर्थी के दायरे में आएंगे

{content: जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त सूरज कुमार ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से अपील की है कि उनके समर्थन में चुनाव प्रचार से जुड़े सभी स्टार प्रचारकों को आदर्श आचार संहिता को ध्यान में रखते हुए निष्पक्ष व निर्भीक चुनाव की नींव मजबूत करनी है। यदि कोई अभ्यर्थी अथवा उनके निर्वाचन एजेंट सार्वजनिक रैली, जनसभा या बैठक में स्टार प्रचारक के साथ मंच साझा करते हैं तो स्टार प्रचारक के यात्रा व्यय से लेकर उस रैली पर का सभी व्यय अभ्यर्थी के खाते में डाला जाएगा, भले ही अभ्यर्थी मंच पर उपस्थित नहीं हो।

रैलियों के लिए स्टार प्रचारकों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले हवाई जहाज या परिवहन के अन्य साधनों पर किया गया व्यय राजनीतिक दल के व्यय के रुप में लेखा-जोखा रखा जाएगा। उन्होंने बताया कि अभ्यर्थी के नाम के बैनर, पोस्टर या अभ्यर्थी के फोटो सार्वजनिक रैली के स्थान पर प्रदर्शित हों या रैली या बैठक के दौरान स्टार प्रचारक द्वारा अभ्यर्थी के नाम का उल्लेख किया गया हो तो भी स्टार प्रचारक के यात्रा खर्च को छोड़ सभी व्यय अभ्यर्थी के निर्वाचन खाते में डाला जाएगा। यदि रैली, बैठक में स्टार प्रचारक के साथ मंच एक से ज्यादा अभ्यर्थी मंच साझा करते हैं तो उसपर होने वाले खर्चे को अभ्यर्थियों के बीच समान रुप से विभाजित किया जाएगा और उनके संबंधित लेखे में जोड़ा जाएगा।

उपायुक्त ने बताया कि स्टार प्रचारक के साथ यदि कोई परिचारक यथा सुरक्षा गार्ड, मेडिकल परिचारक, पार्टी का कोई सदस्य, ऐसा कोई व्यक्ति जो संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में अभ्यर्थी नहीं है अथवा प्रिंट तथा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का कोई प्रतिनिधि उनके हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर अथवा परिवहन के अन्य साधनों में यात्रा करता है तो उसका खर्च राजनीतिक दल के खाते में जोड़ा जाएगा। यदि स्टार प्रचारक के साथ परिवहन साझा करने वाला व्यक्ति अभ्यर्थी के लिए निर्वाचन अभियान में कोई भूमिका अदा करता हो या अभ्यर्थी एेसे नेता के साथ उनके हवाई वाहन में यात्रा करता है तो संबंधित नेता के यात्रा व्यय का 50 प्रतिशत अभ्यर्थी के व्यय खाते में जोड़ा जाएगा। किसी भी अभ्यर्थी के लिए जिस निर्वाचन क्षेत्र में स्टार प्रचारक प्रचार करते हैं वहां के निवास व भोजन व्यवस्था सहित अन्य व्यय अभ्यर्थी के लेखा में जोड़ा जाएगा। साथ ही इस प्रकार की भोजन एवं निवास व्यवस्था के बाजार मूल्य की गणना अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय में की जाएगी, चाहे वह सम्मान सूचक ही क्यों न उपलब्ध कराया गया हो। उपायुक्त ने बताया कि मतदान के पश्चात तथा परिणाम की घोषणा के पूर्व के निर्वाचन के निमित खर्च को सिर्फ अभ्यर्थियों के खाते में डाले जाएंगे। लेकिन, मतदान की तिथि के पश्चात स्टार प्रचारक या अभ्यर्थी की यात्रा पर व्यय, जो निर्वाचन से संबंधित नहीं है तो उसे किसी भी अभ्यर्थी के खाते में नहीं जोड़ा जाएगा। यदि मतदान के पश्चात स्टार प्रचारक के निर्वाचन क्षेत्र के बाहर उसके यात्रा व्यय को राजनीतिक दल द्वारा वहन किया जाता है तो उस राजनीतिक दल द्वारा उक्त व्यय को आयोग को प्रस्तुत किए गए अपने लेखे में दर्शाना होगा।



Download Dainik Bhaskar App to read Latest Hindi News Today
, title:Dainik Bhaskar, url: http://bit.ly/2UjEtHC , author: Bhaskar News Network , feed_url: http://bit.ly/1PKwoAf, }

0 yorum:

Yorum Gönder

Popüler Yayınlar

Labels

Blog Archive