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24 Temmuz 2018 Salı

विदेशी, एनआरआई और वृद्धों को अचल संपत्ति के निबंधन में मिलेगी आधार सत्यापन से छूट

{content: अचल संपत्ति व विवाह निबंधन के क्रम में सरकार ने विदेश में रह रहे भारतीय मूल के नागरिकों (एनआरआई), समुद्र पार रह रहे भारतीय नागरिक (पीआईओ)और विदेशी नागरिकों को आधार सत्यापन में छूट देने का निर्णय लिया है। ऐसे नागरिकों जिन्हें आधार संख्या प्राप्त नहीं है, अपना पासपोर्ट नंबर, ओसीआई कार्ड नंबर अथवा संबंधित देश द्वारा निर्गत पहचान पत्र संख्या का जिक्र दस्तावेज में करेंगे।

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