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25 Temmuz 2018 Çarşamba

गलत कैटेगरी भरने से छंट गए 200 पारा शिक्षक बहाल होंगे, मई से मिलेगा वेतन

{content: साल 2015 में हुई शिक्षक नियुक्ति में गलत श्रेणी देने पर छंट गए करीब 200 पारा शिक्षकों को हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है। जस्टिस एस चंद्रशेखर की कोर्ट ने सरकार को ऐसे सभी शिक्षकों को 10 अगस्त तक बहाल करने का आदेश दिया है। साथ ही मई में आए खंडपीठ के एक अलग फैसले के समय से ही वेतन भुगतान करने को भी कहा है।

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